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ED के समन की अनदेखी पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश, 'केजरीवाल 16 मार्च को अदालत में हों पेश'

Rouse Avenue Court's order on ignoring ED summons, 'Kejriwal should appear in court on March 16'

WRITER- सात्विक उपाध्याय


नई दिल्ली: गुरुवार, 7 मार्च को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के 8 समन की अवहेलना करने के मामले में समन जारी कर 16 मार्च को पेश होने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में नई शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने केजरीवाल को मामले में कुल एक के बाद एक 8 समन जारी किया था। जिसे केजरीवाल और पार्टी ने बेबुनियाद बता कर उसकी अवहेलना कर दी थी।  वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 6 मार्च यानी कि बुधवार को एक बार फिर से दावा किया था कि अगर वह बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उन्हें एजेंसी से नोटिस मिलने बंद हो जाएंगे।

बता दें ईडी की नई शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से संबंधित है।

ईडी ने पूर्व में अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी धन शोधन जांच में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी।

केजरीवाल ने समन को ‘‘अवैध'' बताया था-

दिल्ली सीएम केजरीवाल ने ईडी के इन सभी आठ समन को ‘‘अवैध'' बताया था और पिछली बार संघीय एजेंसी को सूचित किया था कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जा सकती है। केजरीवाल ने चार मार्च को संवाददाता सम्मेलन में कहा था, ‘‘हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही हम छिपने की कोशिश कर रहे हैं।

ईडी ने दर्ज की थी शिकायत-

ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के साथ पठित धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) की धारा 63 (4) के अलावा अन्य धाराओं के तहत नई शिकायत दर्ज कराई है। पीएमएलए की यह धारा जानबूझकर किसी भी निर्देश की अवज्ञा करने से संबंधित हैं। इसी तरह की कार्रवाई ईडी ने जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी की थी। रांची की एक अदालत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता को प्रथम दृष्टया एजेंसी द्वारा जारी नोटिस की अवहेलना का दोषी ठहराया और उन्हें तीन अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है।

इस मामले में अब तक ईडी आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, पार्टी संचार प्रभारी विजय नायर और कुछ शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

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