नई दिल्ली: अगले हफ्ते से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार 6 नए बिल लाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक सहित कुल 6 नए विधेयक पेश करेगी। वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कारोबार को सुगम बनाने के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने को लेकर विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करने के वास्ते भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है।
22 जुलाई से 12 अगस्त संसद का मॉनसून सत्र
बता दें कि मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची गुरुवार 18 जुलाई की शाम को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी संसद बुलेटिन में प्रकाशित की गई। मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सत्र के दौरान पेश किये जाने और पारित होने के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता-पूर्व कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी विधेयक और रबर विधेयक शामिल हैं।
6 नए विधेयक
सरकार अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन करने वाले विधेयक सहित छह नए विधेयक पेश करेगी। इनमें फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉयलर्स बिल, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल शामिल हैं। इनके अलावा मानसून सत्र के दौरान बजट भी पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा भी होगी।
कार्य मंत्रणा समिति
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) का गठन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति (BAC) का भी गठन किया। अध्यक्ष के नेतृत्व वाली समिति में निशिकांत दुबे (BJP),पीपी चौधरी (BJP),भर्तृहरि महताब (BJP),अनुराग ठाकुर (BJP),संजय जायसवाल (BJP),बैजयंत पांडा (BJP),सुदीप बंदोपाध्याय (तृणमूल कांग्रेस), , लवू श्रीकृष्ण देवरायलु (TDP), , गौरव गोगोई (कांग्रेस), के.सुरेश (कांग्रेस), दिलेश्वर कामत (JDU), , दयानिधि मारन (DMK), अरविंद सावंत (शिवसेना-UBT), और लालजी वर्मा (समाजवादी पार्टी) सदस्य हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सत्र के दौरान पेश किए जाने और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध विधेयकों में वित्त विधेयक के अलावा, सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए विमान अधिनियम 1934 को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को सूचीबद्ध किया है।
Leave Your Comment