नई दिल्लीः बुधवार, 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को ग्रीन पटाखों जलाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला दिया।

केवल 18-21 अक्टूबर तक ही जला सकेंगे पटाखे
मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 18-21 अक्टूबर तक होगी। कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखे सिर्फ रात में 8 से 10 तक ही होगी। कोर्ट ने कहा कि बाहरी क्षेत्र से एनसीआर क्षेत्र में पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी। नकली पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
सुनवाई में CJI ने क्या कहा-
सुनवाई के दौरान CJI ने 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला दिया। जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। जिसे पूरे एनसीआर में लागू कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। हरित पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। CJI ने कहा कि गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा।
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