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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ाई गई

Supreme Court hearing in money laundering case, interim bail of Satyendra Jain extended till November 6

WRITER- सात्विक उपाध्याय

नई दिल्ली: गुरुवार 19 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन मामले की सुनवाई की गई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने  आम आदमी पार्टी  और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत को 6 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जैन की अंतरिम जमानत बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जैन की हालत में अभी पूरी तरह से सुधान नहीं है।  फिलहाल सत्येन्द्र जैन अंतरिम जमानत पर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत पर 6 नवंबर को सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को खराब सेहत के आधार पर 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद अपोलो अस्पताल में सत्येंद्र जैन के लोअर स्पाइन का ऑपरेशन हुआ। इसके बाद से वह लगातार जमानत पर हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी जैन की गिरफ्तारी-

ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था। वे तिहाड़ जेल में बंद थे। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम और अन्य पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाईं या खरीदी थीं।

सत्येन्द्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच-

24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने सत्येन्द्र जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी। इसी एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येन्द्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

 

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