नई दिल्ली- कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज द्वारा बेंगलुरु की एकमुस्लिम बहुल कॉलोनी को 'पाकिस्तान' कहकर संबोधित किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिर तीखी टिप्पणी की। इस केस की सुनवाई के आखिरी दिन शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी टिप्पणी तो भारत की ही संप्रभुता के खिलाफ है। जज ने मुस्लिम बहुल गोरी पाल्या इलाके को 'पाकिस्तान' कहकर संबोधित किया था। इसी पर 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, 'कोई भी भारत के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता। यह तो भारत की संप्रभुता के ही खिलाफ है।'
आपको बता दें हाल ही में एक अदालती सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने एक मकान मालिक-किरायेदार विवाद को संबोधित करते हुए, बेंगलुरु में एक मुस्लिम-बहुल क्षेत्र को "पाकिस्तान" के रूप में संदर्भित किया था । सुनवाई की लाइव स्ट्रॉमिंग के दौरान उनकी टिप्पणियाँ, सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और सुप्रीम कोर्ट को कर्नाटक उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगने के निर्देश दिए जो घटना के तुरंत बाद प्रस्तुत की गई थी।
सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में जस्टिस एस खन्ना, बीआर गवई, एस कांत और एच रॉय के साथ पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 20 सितंबर को अदालत में उनकी टिप्पणियों के संबंध में संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने की आवश्यकता व्यक्त की थी।
मांमले की आखरी सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा इस प्रकार किसी को पितृसत्तात्मक या स्त्रीद्वेषी टिप्पणियाँ करने से सावधान रहना चाहिए। हम एक निश्चित लिंग या समुदाय पर टिप्पणियों के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं और ऐसी टिप्पणियाँ हैं सीजेआई चंद्रचूड़ ने आज कहा, "हमें उम्मीद और विश्वास है कि सभी हितधारकों को सौंपी गई जिम्मेदारियों को बिना पक्षपात और सावधानी के निभाया जाएगा।"
न्यायालय ने वायरल वीडियो क्लिप पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जज द्वारा ओपन कोर्ट में व्यक्त किए गए खेद के आलोक में मामले को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ ही न्यायालय ने जजों द्वारा संयम बरतने की आवश्यकता पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में जहां न्यायालय की कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग होती है।
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