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कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को बड़ा झटका, कोर्ट ने मैसूरु लोकयुक्त पुलिस को दिए जाँच के निर्देश

Karnataka court orders Lokayukta probe against Siddaramaiah in MUDA  land scam case

नई दिल्ली - कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया इन दिनों विवादों में गिरे हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ती हे जा रही हैं। उनके खिलाफ जन प्रतिनिधि कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने CM सिद्धारमैया के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि मैसूरु लोकयुक्त पुलिस मामले की जांच करें। इन्हें 3 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले भी मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने MUDA घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की राज्यपाल की मंजूरी बरकरार रखी थी। 

बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जन प्रतिनिधि कोर्ट ने स्नेहमयी कृष्णा की याचिका पर अपना फैसला सुनाना शुरू किया। जज संतोष गजानन भट ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में CM सिद्ध रामैया के खिलाफ जांच किये जाने की बात कही है। ये स्पष्ट है कि देवराज नाम के जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी गई, वो जमीन का असली मालिक नहीं है। याचिकाकर्ता कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने एक निजी शिकायत के साथ जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसी पर कोर्ट ने जांच का आदेश दिया। कर्नाटक लोकायुक्त की मैसूर जिला पुलिस मुदा घोटाले की जांच करेगी और तीन महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। 

लोकायुक्त की जांच 
कृष्णा की ओर से पेश वकील लक्ष्मी आयंगर ने पत्रकारों से कहा, 'फैसले से बहुत खुश हूं। अब हमें लोकायुक्त की जांच शुरू होने का इंतजार करना होगा। उनके एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू होने का इंतजार करना होगा। न्यायालय ने लोकायुक्त को आदेश दिया है, यदि वे अपना कर्तव्य निष्पक्षता से निभाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें स्थानांतरण की मांग करने की कोई आवश्यकता होगी। लेकिन यदि लोकायुक्त कार्रवाई नहीं करते हैं और यह निष्पक्ष नहीं लगता है, तो हम निश्चित रूप से स्थानांतरण जांच की मांग करते हुए न्यायालय का रुख करेंगे। लेकिन इस समय, नहीं।'

याचिकाकर्ता के वकील वसंत कुमार ने कहा, 'आदेश के अनुसार एफआईआर दर्ज करनी होगी। मैसूर लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की जाएगी और जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए ताकि लोकायुक्त पारदर्शी तरीके से जांच कर सके।'


मैं किसी चीज से नहीं डरता
सीएम सिद्धारमैया ने कहा, 'कोर्ट के आदेश की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। मैं केरल जा रहा हूं। मुझे शाम को अदालत के आदेश की प्रति मिल जाएगी। मैं लड़ूंगा। मैं किसी चीज से नहीं डरता। हम जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं इसे कानूनी रूप से लड़ूंगा।'
 

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