WRITER- सात्विक उपाध्याय
नई दिल्ली: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर 16 जनवरी को दिये गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति को लेकर कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मामले में सुनवाई की जाएगी पर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर अंतरिम रोक जारी रहेगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदु पक्ष को नोटिस जारी कर इस बात को पूछा था कि हिंदू पक्ष आखिर सर्वे किस लिए चाहता है। हालांकि बता दें कि हिंदू पक्ष इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर सकता है।
क्या हुआ था पिछले सुनवाई में-
इस मामले में बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई, तो अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाने के आदेश की प्रति इस अदालत में पेश की गई। बता दें कि 14 दिसंबर, 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी। इससे पूर्व, अदालत ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को समेकित करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि इन मुकदमों की प्रकृति एक समान है।
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