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ज्ञानवापी केस : वाराणसी कोर्ट ने व्यासजी को तहखाने में पूजा का अधिकार दिया

Gyanvapi case: Varanasi court gave Vyasji the right to worship in the basement

WRITER- सात्विक उपाध्याय


नई दिल्ली: बुधवार, 31 जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में  एक अहम फैसला सुनाया है। वारारणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यासजीके तहखाने में कोर्ट ने नियमित पूजा-पाठ का आदेश दिया है। इस मामले में जिला जज ने रिसीवर को तहखाने में पूजा पाठ व भोग का आदेश दिया है। 

बता दें कि जिला जज की अदालत में वादी पक्ष सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र व्यास के एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने पुजारी से तहखाने के भीतर की मूर्तियों के नियमित भोग, पूजा पाठ आदि का आदेश दिया है। यह तहखाना पिछले 31 सालों से बंद था। 17 जनवरी को जिला जज के आदेश पर जिला प्रशासन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। कोर्ट ने डीएम को इस तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया था।

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