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14 अक्टूबर से 1 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों के निर्माण, बिक्री एवं भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध

Complete ban on manufacturing, sale and storage of firecrackers in Delhi from 14 October to 1 January

नई दिल्ली -प्रदूषण की रोकथाम के लिए राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ओर से नोटिस जारी किया गया है।  दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नोटिस को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन ,भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लागू है। प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी किया. इसके साथ ही सभी दिल्ली वालों से सहयोग की अपील की है।
  
बता दें  दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीते 9 सितंबर को दिल्ली सरकार की तरफ से पटाखों के निर्माण भंडारण बिक्री और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था।  हालांकि बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिख दिया गया है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है  तब तक पटाखों पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध नहीं लग सकता है. 1 महीने बाद अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया गया है. आज यानी 14 अक्टूबर से 1 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है. पटाखों के निर्माण भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है. नियम को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस समेत अन्य विभाग निगरानी करेंगे.
 

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