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ओडिशा में तंबाकू और पान मसाले पर लगा बैन, जानिए क्यों लिया गया यह फैसला

Ban on tobacco and paan masala in Odisha, know why this decision was taken

नई दिल्ली: तंबाकू और पान मसाले को लेकर ओडिशा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक राज्य में बढ़ते तंबाकू के सेवन और कैंसर मरीजों की संख्या और राज्य को तंबाकू मुक्त प्रदेश बनाने के ध्येय को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब, ओडिशा में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी और जरदा सहित सभी तंबाकू उत्पादों पर बैन लगा दिया गया है साथ ही नए नियम के मुताबिक राज्य में इनका उत्पादन, पैकेजिंग, वितरण और बिक्री भी बैन कर दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने नए नियमों को लागू करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जरदा, खैनी, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन कैंसर का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा, पान मसाला, पान, सुपारी और चबाने वाला तंबाकू जैसे उत्पाद भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

किन तंबाकू उत्पादों को किया गया बैन- 

  1. गुटखा, पान मसाला, जरदा, खैनी।
  2. सभी तरह के फ्लेवर्ड, सुगंधित, या एडिटिव वाले चबाने वाले उत्पाद।
  3. पैकेज्ड और बिना पैकेज्ड दोनों तरह के तंबाकू उत्पाद।
  4. अलग-अलग पैकेट में बेचे जाने वाले उत्पाद जिन्हें मिलाकर एक साथ खाया जाता है।
  5. कोई भी खाद्य उत्पाद जिसमें तंबाकू या निकोटीन हो, चाहे उसका नाम कुछ भी हो।
  6. यह बैन मुंह से खाए जाने वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर लागू होता है, चाहे उन्हें किसी भी रूप में बनाया, बेचा, स्टॉक किया या इस्तेमाल किया जाता हो।

ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हैं

  • इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर और WHO ने इन्हें कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों के रूप में क्लासिफाई किया है।
  • मुंह, गले, पेट, किडनी, फेफड़े आदि के कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है।
  • ओडिशा में 42% से ज़्यादा वयस्क बिना धुएं वाले तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुना है।
  • बच्चे और युवा खास तौर पर प्रभावित होते हैं, उन्हें यह आदत लग जाती है और उनके मुंह का स्वास्थ्य खराब हो जाता है।

सका मकसद तंबाकू मुक्त ओडिशा बनाना है

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के अनुसार लिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने प्रतिबंधों के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। एक अधिकारी ने कहा, "यह बैन मुंह से खाए जाने वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर लागू होता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से इसे और मज़बूती मिलती है, जिससे यह कानूनी रूप से और मज़बूत होगा।"सरकार ने जनता से इस नियम का पालन करने और तंबाकू मुक्त ओडिशा बनाने में मदद करने की अपील की है। यह कदम राज्य में कैंसर और अन्य बीमारियों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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