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अतीक अहमद समेत दो अन्य आरोपी को मिली उम्र कैद की सजा, अशरफ समेत अन्य 7 आरोपियोें को मिली राहत

Atiq Ahmed and two other accused got life imprisonment, Ashraf and other 7 accused got relief

उमेश पाल अपहरण और हत्याकांड मामले में नया अपडेट सामने आया है। करीब दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर अतीक अहमद के साथ अशरफ को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंचाया गया। जिसके बाद कोर्ट द्वारा अतीक और अन्य दो आरोपियों  को दोषी करार दिया गया। बता दें इस मामले में पूरी तरह से अतीक को दोषी करार देते हुए, अदालत ने अतीक और अन्य दो को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कुल 11 आरोपियों पर आज प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई की जानी थी। कोर्ट में अतीक और असरफ की पेशी के बाद शुरु हुए कार्यवाही में अतीक के साथ अन्य दो को दोषी करार देते हुए जीवन पर्यंत कैद की सजा सुनाई है।  जिसमें अशरफ समेत 7 आरोपि को राहत मिली है।  करीब 17 साल बाद इस मामले मेें कोर्ट द्वारा इन सभी को दोषी करार दिया गया है।  उमेश पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में धारा 147/148/149/364A/323/341/342/504/506/34/120 B and 7 Criminal law Amendment Act के तहत मामला दर्ज हुआ था।  

बता दें कि यह मामला वर्ष 2005 में राजू पाल के हत्या के बाद उमेश पाल  के अपहरण को लेकर शुरु हुआ था। उस वक्त अतीक अहमद सत्ता पार्टी समाजवादी पार्टी का काफी बड़ा चेहरा था। साथ ही इतना तानाशाह था कि प्रयागराज में कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था। जिसके कारण जब 2006 में समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो उमेश ने हिम्मत कर अतीक अहमद के साथ अन्य आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। जिसकी सुनवाई आज लगभग 17 साल बाद हुई। जिसमें अशरफ के साथ अन्य 7 को राहत मिली पर बाहुबली अतीक अहमद और अन्य दो को जीवन पर्यंत कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद राजू पाल की पत्नि ने प्रेस से बातचीत के दौरान बताया की वो इस फैसले से खुश नहीं हैं । क्योंकि उनका मानना था की सभी 11 आरोपी को कड़ी सजा सुनानी चाहिए थी । 

100 से अधिक केस
फूलपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगने के बाद अतीक को साबरमती जेल भेजा गया था। अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है। अधिकारियों ने बताया कि जुलाई 2020 से बरेली जिला जेल में बंद अशरफ को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार शाम नैनी केंद्रीय जेल लाया गया। उसके साथ पुलिस की एक टीम सोमवार सुबह बरेली से प्रयागराज के लिए रवाना हुई 100 से अधिक केस फूलपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।  उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगने के बाद अतीक को साबरमती जेल भेजा गया था।  अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है। अधिकारियों ने बताया कि जुलाई 2020 से बरेली जिला जेल में बंद अशरफ को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार शाम नैनी केंद्रीय जेल लाया गया। उसके साथ पुलिस की एक टीम सोमवार सुबह बरेली से प्रयागराज के लिए रवाना हुई। 

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