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नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले का फैसला आना टला, 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा फैसला

The verdict in the National Herald money laundering case has been postponed and will be announced on December 16

नई दिल्ली: शनिवार, 29 नवंबर यानी कि आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े केस की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आने वाला था, जिसे टाल दिया गया है। दिल्ली की अदालत, नेशनल हेराल्ड केस में ED की चार्जशीट पर फैसला सुनाने वाली थी लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा। रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ईडी की चार्जशीट पर आदेश टाल दिया था क्योंकि उसे केस फाइलों की दोबारा जांच जरूरी लगी थी। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ-साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और कंपनी यंग इंडियन को आरोपी बनाया है।

सोनिया गांधी और राहुल पर क्या है आरोप?

ईडी का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत इन नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। जान लें कि नेशनल हेराल्ड केस मूल रूप से पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत की वजह से शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस नेताओं और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी कंपनियों द्वारा पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने या नहीं लेने के बारे में कोर्ट का आगामी फैसला लंबे समय से चल रहे केस में अगला पड़ाव तय करेगा।

ऐसे किया गया था कथित घोटाला?

एजेएल ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार पब्लिश करता है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि गांधी फैमिली के पास यंग इंडियन के 76 फीसदी शेयर थे, जिसने 90 करोड़ रुपये के लोन के बदले में धोखाधड़ी करके एजेएल की प्रॉपर्टी हड़प ली। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन और ‘डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड’ के नाम शामिल हैं।

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