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न्याय का तराजू: जमानत की अस्वीकृति और एक राष्ट्र का संकल्प

The Scales of Justice: The Denial of Bail and the Resolve of a Nation

फरवरी 2020 में, उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार एक ऐतिहासिक क्षण है। ये दंगे, जिन्होंने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा, मजदूर दिलबर नेगी और पुलिस कर्मियों सहित 53 जानें लील लीं तथा 700 से अधिक लोगों को घायल किया, राष्ट्र के लिए एक गहरा जख्म हैं। न्यायालय ने पांच सह-आरोपियों को कड़ी शर्तों पर जमानत देते हुए, खालिद और इमाम के लिए जमानत से स्पष्ट इनकार किया और एक वर्ष तक नई अपील पर रोक लगा दी। इस फैसले पर जनता ने राहत की सांस ली है, यह भावना है कि न्याय, यद्यपि धीमा, सामूहिक हिंसा को अंजाम देने की गंभीरता को पहचान रहा है। हालांकि, यह निर्णय भारत के सार्वजनिक विमर्श में एक स्पष्ट और चिंताजनक विरोधाभास को उजागर करता है। जहां आम नागरिक इसे जवाबदेही की ओर एक आवश्यक कदम मानते हैं, वहीं राजनीतिक-विश्लेषक वर्ग के एक हिस्से ने आरोपियों के लिए एक दिखावटी विलाप शुरू कर दिया है। यह केवल कानूनी बचाव नहीं है; यह हिंसा और राजद्रोह के गंभीर आरोपों को पक्षपातपूर्ण राजनीति में लपेटने का प्रयास है। याद कीजिए कि शरजील इमाम ने कुख्यात रूप से असम और पूर्वोत्तर को भारत से काटने की वकालत की थी – जो राष्ट्रीय अखंडता पर सीधा हमला था। जमानत अस्वीकृति को राजनीतिक रंग देने वालों के लिए सवाल स्पष्ट है: क्या वे ऐसी अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करते हैं? इस तंत्र की भाषा खुलासा करने वाली रही है, जिसने फैसले को "दमनकारी" और "लोकतंत्र के लिए काला दिन" करार दिया। यह चयनित आक्रोश पाखंड से भरा है। 4.34 लाख से अधिक विचाराधीन कैदी, जो मुख्यतः गरीब और हाशिए पर हैं, जेलों में भुला दिए गए हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम के मुखर पैरोकार इन गुमनाम लोगों के लिए ऐसा कोई जोश नहीं दिखाते। उनका उत्साह उस मामले के लिए सुरक्षित है जिसने भारतीय संप्रभुता के खिलाफ समन्वित अभियानों का संकेत देते हुए, अनुचित अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग तक आकर्षित की।
इसके अलावा, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसी प्रमुख हस्तियों की कानूनी सेना ने राजनीतिक संरक्षण के बारे में अनिवार्य सवाल खड़े कर दिए हैं। यह एकजुटता नाटकीय रूप से जेएनयू में भी दिखाई दी, जहां जमानत अस्वीकृति के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में धमकी भरे नारे लगे, जिन्हें कुछ विपक्षी नेताओं ने केवल "गुस्सा" बताकर खारिज कर दिया। एक महत्वपूर्ण, अक्सर अनदेखी किया जाने वाला पहलू तत्कालीन दिल्ली सरकार की भूमिका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में, जांच से पता चलता है कि दंगा जांच में बाधा डाली गई, जबकि आरोपी "आप" के पदाधिकारी जमानत पर बाहर थे। नेतृत्व में बदलाव के बाद ही पूरी तरह से जांच की उम्मीद फिर से जगी है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय एक सामान्य कानूनी आदेश से परे है। यह एक दृढ़ संकल्पना है: जिन पर खून-खराबे की साजिश रचने और अलगाव फैलाने का आरोप है, वे सामान्य स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकते। यह एक चयनित विचार को उजागर करता है जो राजद्रोह को रूमानी बनाता है, जबकि हजारों वास्तव में वंचित विचाराधीन कैदियों और 53 मृतकों के शोकाकुल परिवारों की अनदेखी करता है। पूर्ण न्याय का मार्ग अभी लंबा है। लेकिन यह फैसला तुष्टिकरण की राजनीति से दूर और कानून के शासन, राष्ट्रीय अखंडता और निर्दोष शहीदों की पवित्र स्मृति की प्राथमिकता की ओर एक दृढ़, आवश्यक कदम है। यह एक राष्ट्र के उस संकल्प को रेखांकित करता है जो अपने ताने-बाने की रक्षा करने, यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि न्याय का तराजू पीड़ित के खून को आरोपी साजिशकर्ता के बयानबाजी से ज्यादा भारी तौले।

 


दीपक कुमार रथ

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