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दिल्ली में अगले छह दिन के लिए धारा 163 लागू

Section 163 imposed in Delhi for next six days

नई दिल्ली - दिल्ली में कई जगहों पर अगले 6 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 को लागू कर दिया गया है. नई दिल्ली ,सेंट्रल दिल्ली नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर ये धारा लागू की गई है. 30 सितंबर से 5 तक इन जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसको लेकर आदेश दिए हैं.

दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली की मौजूदा सुरक्षा व्‍यवस्‍था संवेदनशील बनी हुई है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

दिल्ली पुलिस ने अपने नोटिस में कहा है कि धारा 163 लागू होने के बाद दिल्ली में किसी भी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन की मनाही रहेगी. कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है. नोटिस में कहा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम, शाही ईदगाह, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के मोर्चे पर स्थिति नाजुक बनी हुई है.

इसके अलावा, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के नतीजों की घोषणा भी लंबित है. ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा-व्यवस्था में खलल पड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए पुलिस ने कमर कस ली है. नोटिस में कहा गया है कि दो अक्टूबर गांधी जयंती के दिन नई दिल्ली और सेंट्रल जिले में वीआईपी लोगों की आवाजाही रहेगी. जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

दिल्ली पुलिस कमीश्नर ने आदेश में कहा है कि पांच या अधिक अनधिकृत व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठा होना, फायर-आर्म्स, बैनर, तख्तियां, लाठियां, भाले, तलवारें, लाठियां ले जाना और किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना आदि देने पर प्रतिबंध रहेगा।

इन धाराओं में होगी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने अपने नोटिस में स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी ने भी धारा 163 का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी

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