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गर्मी और लू के चलते ओड़िशा सरकार का बड़ा फैसला, 1से 15 अप्रैल तक दोपहर के समय बाहरी काम पर रोक

Odisha government takes major decision due to heat wave, bans outdoor work during afternoon hours from April 1 to 15

भुवनेश्वर : भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए ओड़िशा सरकार ने 1 अप्रैल से 15 जून तक दोपहर के समय बाहरी काम पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना जताए जाने के बाद राज्य सरकार ने श्रमिकों की सुरक्षा के लिए यह एहतियाती दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग ने सभी राजस्व संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और राज्य श्रम आयुक्त को निर्देश दिया है कि गर्मी के चरम समय में मजदूरों को काम से राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। सरकार के निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल से 15 जून तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसी भी प्रकार का बाहरी या श्रमसाध्य कार्य नहीं कराया जाएगा। यह नियम सभी क्षेत्रों में लागू रहेगा ताकि श्रमिकों को लू और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके।

राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों, ओडिशा में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों, निजी संस्थानों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानदारों और ठेकेदारों से इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा है। नियोक्ताओं को जरूरत के अनुसार काम के समय में बदलाव करने की सलाह दी गई है।

आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं की स्थिति में काम कराने पर नियोक्ताओं को श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम करने होंगे। इसमें स्वच्छ पेयजल, छायादार विश्राम स्थल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और ओआरएस  के पैकेट उपलब्ध कराना शामिल है।

इसके अलावा जिला स्तर के चिकित्सा अधिकारियों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों  और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों  को भी हीट स्ट्रोक से जुड़े मामलों से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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