logo

पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देनेवाले शख्स को मुंबई की अदालत ने सुनाई सजा

Mumbai court sentenced the person who threatened to kill PM Modi and CM Yogi Adityanath

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देनेवाले शख्स को मुंबई की अदालत ने सजा सुनाई गई है। इस मामले का शिकायतकर्ता पुलिस कर्मी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के मुख्य नियंत्रण कक्ष में कार्यरत था, जहां वह कॉल टेकर की ड्यूटी पर तैनात था।  20 दिसंबर 2023 को शाम 7:14 बजे के करीब, उसे एक मोबाइल नंबर से एक कॉल आया। उसने कॉल करने वाले व्यक्ति से बातचीत शुरू की। कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है। दाऊद इब्राहिम का आदमी मोदी को उड़ाने के लिए पांच करोड़ दे रहा है। जेजे वाले यदि कंप्लेंट नहीं लेते हैं, तो मैं जेजे में बम विस्फोट कर दूंगा, ऐसी धमकी दी।

पुलिसकर्मी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने धमकी दी कि अगर कुछ हुआ तो वही जिम्मेदार होगा। बातचीत के दौरान उसने अपना नाम इब्राहिम कल्याणी बताया। जब पुलिसकर्मी ने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन देने की बात कही, तो उसने फोन काट दिया। इसके बाद, पुलिसकर्मी ने इस बारे में अपनs वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। कुछ समय बाद, शिकायत दर्ज कराने के लिए वह मैदान पुलिस थाने पहुंचा, जहां कॉल करने वाले को ट्रेस कर पकड़ा गया। उसका नाम कामरान अमीर खान था।

बाद में, जब शिकायतकर्ता ने उसकी आवाज की पहचान की, तो पता चला कि वह कॉल करने वाला इस्माने झूठ बोल रहा था। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज था। आरोपी पर के खिलाफ पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के आरोप, जेजे अस्पताल में मेडिकल ना होने पर उसे बम से उड़ने की धमकी देने के आरोप, दोनों आरोप सिद्ध हुए। अदालत के सामने पुलिस की तरफ बताया गया कि व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित दाऊद इब्राहिम के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बम से उड़ाने के लिए उसे एक करोड़ रुपये की पेशकश कर रहे थे।

आरोपी की हरकतों को देखकर कोर्ट ने अभी कहा कि उसके साथ रियायत करना ठीक नहीं। आरोपी की तरफ से बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी मानसिक रूप से स्थिर नहीं है लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी प्रकार से आरोपी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया है। पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मुख्य नियंत्रण कक्ष को फोन कर धमकी दी कि वह सरकारी जे जे अस्पताल को बम से उड़ा देगा।  मामले में पुलिसकर्मी ने अदालत को बताया कि आरोपी ने इसके बाद कहा, ‘‘मोदी की जान को खतरा है, दाऊद इब्राहिम पांच करोड़ रुपये दे रहा है, उसने मोदी को खत्म करने के लिए कहा है। अदालत में पुलिस ने बताया कि योगी आदित्यनाथ पर भी हमला करने के लिए एक करोड़ की पेशकश हुई इस प्रकार का दावा आरोपी ने किया। 

आरोपी पर लगाए गए दोनों आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट में सजा सुनाई। आरोपी कामरान खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248 (2) के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल के साधारण कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248 (2) के तहत दोषी ठहराया जाता है और 2 साल के कठोर कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। जुर्माना न देने पर 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

Leave Your Comment

 

 

Top