नई दिल्ली-राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेद्र नगर हादसे के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली MCD कमिश्नर और DCP पेश हुए। MCD ने बताया कि मामले में कार्यवाही की गई है, हमने नालों की भी सफाई की है। इस पर हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने जमीन पर जा कर निरीक्षण किया है? सभी दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने राजेंद्र हादसे की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि CVC का वरिष्ठ अधिकारी जांच की निगरानी करेगा। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी को फटकार भी लगाई है।
MCD पर हाई कोर्ट की टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD पर टिपण्णी करते हुए कहा कि MCD के साथ समस्या यह है कि कोर्ट के समय पर आदेश देने के बावजूद वो आदेश लागू नहीं होता। अधिकारी कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। हाई कोर्ट ने पूछा कि जूनियर इंजीनियर के खिलाफ क्या कारवाई हुई। मानसून से कैसे निपटा जाए इसको लेकर कोई तैयारी नही की। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए। अगर हर तरफ से पूसा रोड पर पानी आता है तो पानी को कम करने को लेकर या पानी ना आए उसको लेकर क्या कारवाई की।
दिल्ली पुलिस से भी सवाल
दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट से कहा कि पुलिस ने पूरी तत्परता से जांच की है। DCP जो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद हैं, बताया है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना किस तरह घटित हुई। हालांकि, पूछे गए सवालों के जवाब में, पुलिस ने यह स्वीकार किया है कि MCD की फाइल आज तक जब्त नहीं की गई है और MCD के किसी भी अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है।
दरसल मामला दिल्ली के राजेंद्र नगर का जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई, इसके बाद छात्रों ने सरकार और संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया, इस मामले में संस्थान सील हो चुके हैं।
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