नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के द्वारा दिल्ली सीएम को लगातार अंतराल पर 8 समन जारी किये जाने और उसे नजर अंदाज किये जाने के बाद कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार आज, 16 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए।यहां केजरवाल को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये जमानत आईपीसी की धारा 174 के उल्लंघन पर है। दरअसल, अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के बार-बार समन करने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे। ऐसे में ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी।
ईडी ने मजिस्ट्रियल अदालत में याचिका दायर कर केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांग की थी, क्योंकि वह अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए पहले तीन समन के बाद भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे।
ईडी अभी तक केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 16 मार्च को पेश होने को कहा था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में नई शिकायत दर्ज कराई थी।
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