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आबकारी मामले में सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई

CBI will present Sisodia in Excise case in Rouse Avenue Court

आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता मनीष सिसोदिया को  दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार केस में  26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जिसमें सीबीआई द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि सिसोदिया मामले की जांच में ठीक तरह से साथ नहीं दे रहे साथ ही उनके ऊपर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया था। जिसके बाद से ही सिसोदिया हिरासत में हैं। उनके द्वारा जमानत अर्जी को भी कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जा रहा है। ऐसे में  आज खत्म हो रहे सिसोदिया के हिरासत के बाद एक बार फिर से सीबीआई द्वारा सिसोदिया को दिल्ली के  राउस एवेन्यू अदालत में पेश दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा।  दिल्ली की शराब नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी वक्त से घमासान जारी है। 

बता दें कि 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वार गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद से ही मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच का भी सामना कर रहे हैं।  सीबीआई की दलील से पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का मकसद पूरा नहीं होगा। इस मामलें में सभी रिकवरी पहले ही की जा चुकी हैं। जिसको लेकर आज कोर्ट में एक बार फिर से सिसोदिया को लेकर सुनवाई की जानी है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा था, 'मैंने, सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया। उन्होंने जब बुलाया, उनके पास हाजिर हुआ। 'उन्होंने अपनी जमानत याचिका में इस बात का हवाला भी दिया था कि पब्लिक लाइफ में एक्टिव होने की वजह से समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं।  इस बात को ध्यान में रखते हुए वह जमानत पाने के हकदार हैं। 

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