WRITER- सात्विक उपाध्याय
नई दिल्ली: दिल्ली में बाइक टैक्सी भी अब कानूनी रूप से चल सकेंगी। बुधवार ,29 नवंबर को दिल्ली के LG ने राजधानी में कैब एग्रीगेटर पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि बुधवार की शाम तक पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली में पहली बार मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम नोटिफाई होगी। इसी योजना के तहत दिल्ली में बाइक टैक्सी भी कानूनी रूप से चल सकेंगी।
क्या होगी लाइसेंस प्रणाली-
दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा कि साल 2030 तक सभी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। इस योजना में ओला, उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर के साथ swiggy zomato जैसे डिलीवरी सर्विस ऑपरेटर भी आएंगे। ऐमज़ॉन फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स जैसे सर्विस प्रोवाइडर भी जुड़ेंगे। यह पॉलिसी 25 से अधिक के बेड़े पर लागू होगी। इसके लिए एग्रीगेटर को 90 दिन के भीतर लाइसेंस लेना होगा। यह लाइसेंस 5 साल के लिए दिया जाएगा। दिल्ली के मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई फीस नहीं लगेगी।
पॉलिसी के मुताबिक कैब यानी की चार पहिया एग्रीगेटर को भी 5 साल में सभी वाहन इलेक्ट्रिक करने होंगे। जबकि बाइक टैक्सी को शुरू से ही इलेक्ट्रिक रखना होगा। दिल्ली सरकार ने फिलहाल पॉलिसी में किराए को लेकर कुछ नहीं कहा है। बता दें कि इस फैसले से दिल्ली में रह रहे उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी, जो जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बाइक टैक्सी चलाने वालों को भी इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। वह भी अब कानूनू रूप से राजधानी में बाइक टैक्सी चला सकेंगे।
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