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पीएम मोदी के डिग्री मामले में केजरीवाल को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जारी समन रद्द करने से किया इनकार

Big blow to Kejriwal in PM Modi's degree case, Supreme Court refuses to cancel the summons issued in the case

नई दिल्ली: सोमवार , 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की है। 

केजरीवाल ने जारी समन पर रोक लगाने की मांग की 

अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत से जारी समन को चुनौती देते हुए मामले पर रोक लगाने की मांग की थी। पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया था। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मांग ठुकरा दी थी।

गुजरात हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल कर रखा है। इस पर गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी है।

हाई कोर्ट से झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

हाई कोर्ट के इसी फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग है कि उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले पर रोक लगाई जाए। 

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