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130वां संशोधन और चौराहे पर खड़ा भारतीय लोकतंत्र

130th Amendment and Indian democracy at the crossroads

130वाँ संविधान संशोधन विधेयक भारतीय शासन के मूल में एक गहन वैचारिक टकराव का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इसका घोषित उद्देश्य महान है और यह व्यवस्थागत भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता की चिंताओं के साथ गहराई से जुड़ता है: आपराधिक आरोपों वाले व्यक्तियों को मंत्री पद के अयोग्य घोषित करना, जिससे राजनीति का शुद्धिकरण हो और शासन में विश्वास बहाल हो। फिर भी, इस आदर्शवाद का संभावित दुरुपयोग, संघीय सिद्धांतों के क्षरण और "दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष" के मूल सिद्धांत को लेकर व्यावहारिक चिंताएं जताई जा रही है। इसलिए यह विधेयक एक नाज़ुक मोड़ पर खड़ा है और इसका अंतिम प्रभाव इसके अंतिम स्वरूप से तय होगा।  खास तौर पर कि क्या इसमें दुरुपयोग के विरुद्ध मज़बूत सुरक्षा उपाय शामिल हैं। पहली नज़र में, यह संशोधन सशक्त इरादे का प्रतीक है। यह गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे राजनेताओं द्वारा कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल करने की स्पष्ट विरोधाभासी स्थिति को दूर करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य  ऐसे व्यक्तियों को मंत्री पद से कानूनी रूप से प्रतिबंधित करके अपराध और राजनीति के बीच के गठजोड़ को तोड़ना है, जो चुनावी सुधार की एक लंबे समय से चली आ रही मांग है। यह आकांक्षा सीधे तौर पर जन भावनाओं को स्पर्श करती है, जहाँ भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति निराशा का भाव गहरा गया था। नतीजे के तौर पर देखा जाए तो यह राजनीतिक परिदृश्य सत्तारूढ़ दल के लिए बेहद अनुकूल है। ऐसे कदम उठाने से ईमानदारी और निर्णायक कार्रवाई पर आधारित प्रधानमंत्री मोदी की छवि और मजबूत होती है, जिससे  भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक अथक योद्धा के रूप में सरकार का चेहरा सामने आ रहा है।

हालाँकि, यही ताकत इसके सबसे बड़े खतरे का कारण भी बन सकती है। क्योंकि सावधानीपूर्वक सुधार के बिना यह संशोधन राजनीतिक प्रतिशोध का एक कुंद हथियार बनकर रह जाएगा, जो लोकतंत्र को मज़बूत करने के बजाय उसे कमज़ोर करेगा। सबसे बड़ा ख़तरा केंद्र सरकार द्वारा राज्य-स्तरीय विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ इसके संभावित दुरुपयोग में निहित है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल, केंद्र-नियंत्रित जाँच एजेंसियों के ज़रिए, किसी प्रतिद्वंद्वी मुख्यमंत्री या उनके प्रमुख मंत्रियों पर आरोप लगा सकता है, जिससे वे तुरंत अयोग्य घोषित हो सकते हैं और निर्वाचित राज्य सरकारें अस्थिर हो सकती हैं। यह भारत के संघीय ढांचे की मूल भावना पर प्रहार करता है और न्यायिक निर्णयों के स्थान पर अप्रमाणित आरोपों को प्रस्तुत करके उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। इसलिए, तर्कसंगत तरीका इस विधेयक को त्यागने में नहीं, बल्कि इसे परिष्कृत करने में निहित है। संशोधन को संस्थागत सुरक्षा उपायों के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो इसे हथियार बनने से रोक सकें। इसके लिए तीन प्रमुख तंत्र आवश्यक हैं:. त्वरित न्यायालय: संशोधन में अयोग्यता के लिए लागू किसी भी मामले का निपटारा करने के लिए विशिष्ट, त्वरित न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य बनाना चाहिए। बिना मुकदमे के आरोप सिद्ध हुए आजीवन कारावास की सजा नहीं हो सकते; न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। आरोपों को एक स्थायी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने से रोकने के लिए एक समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। अपीलीय समीक्षा: अयोग्यताओं की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त अपीलीय प्राधिकरण, जो कि संभवतः सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ हो सकता है, उसकी स्थापना की जानी चाहिए। यह निकाय आरोपों की वैधता की पुष्टि करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे तुच्छ या राजनीति से प्रेरित न हों, जिससे कार्यपालिका के अतिक्रमण पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। पारदर्शी निगरानी: अयोग्यता को बढ़ावा देने वाले आरोप दायर करने की प्रक्रिया पारदर्शी दिशानिर्देशों द्वारा शासित और न्यायिक निगरानी के अधीन होनी चाहिए, ताकि कानून प्रवर्तन को राजनीतिक निर्देशों से मुक्त रखा जा सके। अंततः, यह पात्रता की तकनीकी बहस से परे है। वास्तव में देखा जाए तो यह संशोधन भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के लिए एक दार्शनिक युद्ध है। क्या हमें तत्काल नैतिक जवाबदेही को प्राथमिकता देनी चाहिए, भले ही दुरुपयोग के कारण कभी-कभार अन्याय का जोखिम क्यों न हो? या फिर हमें प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और संघीय संतुलन की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए, भले ही इसका अर्थ दागी नेताओं को तब तक सहन करना पड़े जब तक कि उन्हें अदालत द्वारा दोषी न ठहराया जाए? इसका उत्तर संशोधन की विरासत निर्धारित करेगा। विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ, यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो जवाबदेही के एक नए युग की तरफ इशारा करता है। इनके बिना, यह अच्छे इरादों की एक चेतावनी बन सकता है जो लोकतांत्रिक क्षरण, गहराते राजनीतिक अविश्वास और संस्थागत अस्थिरता का मार्ग प्रशस्त करेगा। आगे का मार्ग सिद्धांत और विवेक दोनों से प्रशस्त होना चाहिए।






दीपक कुमार रथ

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